एएन शर्मा की पुन: नियुक्ति मामले में धूमल को राहत

punjabkesari.in Saturday, May 23, 2015 - 09:23 AM (IST)

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी एएन शर्मा की पुन: नियुक्ति के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश शिमला द्वारा प्रेम कुमार धूमल को जारी सम्मन पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश शिमला ने 30 मई को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए थे। इन आदेशों के खिलाफ धूमल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात निजली अदालत में धूमल के खिलाफ जारी सम्मनिंग आदेशों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले से संबंधित रिकार्ड को भी तलब किया है।

प्रार्थी धूमल की ओर से सम्मनिंग आदेशों को यह कह कर चुनौती दी गई है कि राज्यपाल कल्याण सिंह ने इस मामले में अभियोजन चलाने की इजाजत नहीं दी है, फिर भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निचली अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और अदालत में 30 मई हाजिर रहने हेतु आदेश पारित किए हैं। सरकार की ओर से निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व राज्यपाल उर्मिला सिंह ने मामले में अभियोजन चलाने बारे अपना फैसला ले लिया था। अत: वर्तमान राज्यपाल को पूर्व राज्यपाल के इस तरह के फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि पूर्व राज्यपाल ने अभियोजन मंजूरी हेतु कोई अंतिम फैसला नहीं दिया था, अत: वर्तमान राज्यपाल ने जब अभियोजन मंजूरी से इंकार कर दिया तो निचली अदालत को इस मामले में संज्ञान लेने कोई हक नहीं रह जाता।

उल्लेखनीय है कि एएन शर्मा की पुन: नियुक्ति मामले में गत 8 अप्रैल को निजली अदालत ने एक आदेश जारी कर धूमल को 30 मई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। धूमल का कहना है कि एएन शर्मा की नियुक्ति का मामला उनके अधिकारिक कत्र्तव्यों के अंतर्गत आया था और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एएन शर्मा की पुन: नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दी। ऐसे मामलों में आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले राज्यपाल से अभियोजन पक्ष को मंजूरी जरूरी होती है। मामले पर अगली सुनवाई 15 जून को होगी।


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