केंद्र सरकार का निर्णय किसानों व बागवानों के हित में : धूमल

Wednesday, Apr 08, 2015 - 11:20 PM (IST)

शिमला: पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फसलों के 33 प्रतिशत नुक्सान होने पर मुआवजे के हकदार होने के नीतिगत निर्णय को किसानों व बागवानों के हित में बताते हुए कहा कि राष्ट्र की आजादी के पश्चात किसानों के हित में लिए जाने वाला यह सबसे बड़ा निर्णय है।

पहले नियम के अनुसार किसान तभी मदद का पात्र माना जाता रहा है जब उसकी 50 प्रतिशत फसल का नुक्सान होता था परन्तु अब यदि किसान की 33 प्रतिशत फसल का भी नुक्सान हुआ तो उसे सरकारी मदद दी जाएगी।  प्रो. धूमल ने कहा कि इस निर्णय से यह साबित हो गया है कि एनडीए सरकार ही किसानों के हितों की असली रक्षक है और कांग्रेस ने इतने वर्षों तक राज करने के दौरान किसानों का केवल आर्थिक व मानसिक शोषण ही किया है।

प्रो. धूमल ने 20 हजार करोड़ रुपए के शुरूआती कोष से मुद्रा बैंक की शुरूआत करने के लिए एनडीए सरकार का सही समय पर लिया उचित निर्णय करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बैंक के माध्यम से युवाओं को मिलने वाले ऋण को 3 श्रेणियों शिशु, किशोर व तरुण में वर्गीकृत किया गया है। इसके तहत शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपए, किशोर श्रेणी में 50 हजार से 5 लाख रुपए तथा तरुण श्रेणी में 5 लाख से 10 लाख रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध रहेगी।

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