अदालत में पेश न होने पर पति गिरफ्तार

Friday, Mar 27, 2015 - 01:30 AM (IST)

बिलासपुर: गत 8 मई, 2014 को सलनू में एक विवाहिता की मिट्टी का तेल छिड़क कर हुई मृत्यु के मामले में गवाही देने के लिए न्यायालय में न आने के कारण बरमाणा पुलिस ने मृतका के पति कमल कुमार को गिरफ्तार किया है जिसे वीरवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां पर न्यायालय ने उसे 10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया है। जानकारी के अनुसार मृतका का पति इस मामले में चश्मदीद गवाह था जोकि न्यायालय में पेशी पर हाजिर नहीं हो रहा था जिस कारण न्यायालय ने उसका गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस आरोप में उसके ससुर-देवर पहले से ही न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं।

जानकारी के अनुसार बरमाणा पुलिस थाना के तहत ग्राम पंचायत सलनू के गांव सलनू में अंजना कुमारी (27) पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने की घटना दर्ज हुई थी। इस आगजनी में अंजना का शरीर करीब 50 प्रतिशत झुलस गया था तथा उपचार के लिए पहले उसे बरमाणा में भर्ती करवाया गया था तथा वहां से उसे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर रैफर कर दिया था। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के चिकित्सकों ने पीडि़ता की गंभीर हालत को देखते हुए उसे शिमला रैफर कर दिया था, जहां पर बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी।

पीडि़ता ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में दिए अपने बयान में कहा था कि उसके मायके डैहर क्षेत्र के कोठी गांव में हैं और 3 साल पहले भी उसने डैहर चौकी में अपने ससुर के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीडि़ता ने अपने बयानों में कहा था कि उसका ससुर व देवर उस पर शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रहे थे लेकिन उसने इससे मना कर दिया जिस पर तैश में आकर ससुर ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। पीडि़ता के बयान के आधार पर थाना बरमाणा में भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 326, 504 व 302 के तहत मामला दर्ज किया था। एसपी बिलासपुर अशोक कुमार ने बताया कि बरमाणा पुलिस ने मृतका के पति को न्यायालय में पेशी पर हाजिर न होने के कारण गिरफ्तार किया जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया जहां पर न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।

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