दुर्घटना के आरोपी को 2 साल कैद

punjabkesari.in Wednesday, Mar 04, 2015 - 09:40 PM (IST)

कांगड़ा: कांगड़ा की माननीय अदालत ने सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक को 2 साल की सजा व 40 हजार रुपए जुर्माना किया। सहायक जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभय मंडयाल की अदालत ने 19 मई, 2007 को 61 मील के पास हुई दुर्घटना में चालक चन्द्र कुमार निवासी कोहाला को सजा सुनाई है।

 

जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने बताया कि इस दुर्घटना में टाटा-407 की एक स्कूटर के  साथ टक्कर हो गई थी जिसमें स्कूटर सवार सुनील कुमार निवासी धोरन पालमपुर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने धारा 279, 337, 338 व 304-ए के तहत मामला नगरोटा बगवां पुलिस थाना में मामला दर्ज किया था।

 

अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों पर धारा 279 व 337 के तहत 3-3 माह, 338 में 6 माह व 304-ए में 2 साल की सश्रम सजा व 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा चालक चन्द्र कुमार को सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


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