सड़क हादसे के आरोपी को 2 साल कैद

punjabkesari.in Tuesday, Mar 03, 2015 - 08:28 PM (IST)

कुल्लू: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुल्लू प्रवीण चौहान की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में संजीव कुमार (38) निवासी सुंदरनगर को दोष तय हो जाने के पश्चात दोषी सजा सुनाई है।

 

भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत दोषी को 2 महीने की कैद तथा 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर संजीव कुमार को 2 साल की साधारण कैद तथा 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

 

सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज दीवान ने बताया कि दुर्घटना 5 अक्तूबर, 2008 को भुट्टि कालोनी मंदिर के समीप हुई थी जब वाहन चालक द्वारा 5 साल की बच्ची शिवानी को टक्कर मार दी गई थी जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। अदालत में पेश किए गए सबूतों व दलीलों को सही ठहराते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है।


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