चैक बाऊंस होने पर 6 माह कैद

punjabkesari.in Sunday, Feb 01, 2015 - 09:18 PM (IST)

घुमारवीं: चैक बाऊंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 विवेक शर्मा की अदालत ने आरोपी केहर सिंह पुत्र चुहडू राम निवासी चपलाह पंज्याल तहसील देहरा जिला कांगड़ा को धारा 138 के तहत 6 माह के साधारण कारावास की सजा व शिकायतकर्ता राजपाल शर्मा पुत्र संत राम निवासी बाड़ी मंझेड़वां तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को 85 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं।

 

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता वीएस धीमान ने पुष्टिï करते हुए बताया कि आरोपी ने जुलाई, 2008 में शिकायतकर्ता राजपाल शर्मा से 77 हजार रुपए उधार लिए थे जिन्हें चुकाने के लिए उसने 6 अप्रैल, 2009 को शिकायतकर्ता को 77 हजार रुपए का चैक दिया था। शिकायतकर्ता ने जब चैक अपने बैंक में लगाया तो केहर सिंह के खाते में पर्याप्त निधि न होने के चलते बाऊंस हो गया। शिकायतकर्ता द्वारा नोटिस भेजने के बावजूद पैसा न देने के चलते शिकायतकर्ता ने 10 जुलाई, 2009 को अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर उक्त आरोपी के खिलाफ उपरोक्त फैसला सुनाया है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News