निजी शिक्षण संस्थानों में श्रम विभाग की दबिश, रिर्काड खंगाला

punjabkesari.in Saturday, Jan 31, 2015 - 12:56 AM (IST)

मंडी: जिला के निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अकुशल कर्मचारियों को नियमों के अनुरूप पगार न देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में शिकायत मिलने पर श्रम विभाग ने शुक्रवार को स्कूलों व कोचिंग सैंटरों में दबिश दी और कार्रवाई के बाद उन्हें नोटिस थमा दिए हैं।

 

जानकारी के मुताबिक इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में रिकार्ड श्रम एक्ट के मुताबिक दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। जिस पर श्रम विभाग ने मंडी में आधा दर्जन के करीब निजी शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। विभाग ने चेताया है कि इस अवधि में वे सारा रिकार्ड लेबर एक्ट के अनुरूप बना कर विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

 

बता दें कि जिला श्रम अधिकारी मंडी अनुराग शर्मा और श्रम निरीक्षक भावना शर्मा ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां श्रम विभाग के अधिकारियों ने शिक्षण संस्थानों का रिकार्ड खंगाला वहीं यहां कार्यरत अनस्किल्ड कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतनमान बारे भी जानकारी ली।

 

इस दौरान संस्थान प्रबंधनों में विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने निजी शिक्षण संस्थानों को साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे लेबर एक्ट के अनुरूप रिकार्ड को मैंटेन करें और यहां कार्यरत अकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन विभाग के नियम के अनुरूप प्रदान किया जाए।

 

श्रम निरीक्षक भावना शर्मा ने कहा कि लेबर एक्ट के तहत रिकार्ड मैंटेन न करने और अकुशल कर्मचारियों को नियमों के अनुरूप न्यूनतम वेतन न दिए जाने पर मंडी के आधा दर्जन निजी शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है। जिन्हें रिकार्ड प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।


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