आकांक्ष मर्डर केस : दोषी हरमेहताब को मृत्यु तक आजीवन कारावास

punjabkesari.in Wednesday, Nov 20, 2019 - 04:39 PM (IST)

चंडीगढ़ (संदीप कुमार) : हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे आकांक्ष सेन मर्डर केस में अदालत ने दोषी हरमेहताब को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रूपए जुर्माना भी किया है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में मामले की धाराओं में बदलाव करने की अपील की थी। जज ने इंकार करते हुए कहा था कि वह फैसला सुना चुके हैं। अगर बचाव पक्ष को आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

 


यह था मामला 
9 फरवरी, 2017 की रात को सैक्टर-9 में आकांक्ष के दोस्त दीप सिद्धू ने अपने घर पर पार्टी रखी थी। यहां आकांक्ष के साथ उसका दोस्त गगनदीप शेरा पार्टी में शामिल होने पहुंचा और दूसरी तरफ से यहां पार्टी में बलराज और हरमेहताब को भी बुला रखा था। पार्टी के दौरान ही किसी बात को लेकर शेरा और बलराज के बीच विवाद हो गया। क्योंकि शेरा का बलराज और हरमेहताब से पुराना झगड़ा चल रहा था। 

 

बलराज और शेरा के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि उनके बीच में मारपीट तक हो गई। आकांक्ष इन्हें छुड़ाकर वहां से चला गया था, लेकिन कुछ देर बाद आकांक्ष अपने साथी शेरा को लेने दोबारा वहां पर पहुंचा, लेकिन वहां पर उनके बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। इस दौरान बलराज अपनी बी.एम.डब्ल्यू. कार में था और कार चला रहा था जबकि हरमेहताब उसके साथ ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। 

 

दोनों पक्षों में हुए विवाद के चलते ही बलराज ने कार आकांक्ष पर चढ़ा दी थी और फिर बलराज और हरमेहताब मौके से फरार हो गए थे। इस घटना में घायल आकांक्ष को लहुलूहान हालत में पी.जी.आई. में दाखिल करवाया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस के आरोप थे कि हरमेहताब ने ही बलराज को आकांक्ष पर गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाया था।

 

बलराज को भगौड़ा करार दे चुकी अदालत
जिला अदालत में 33 महीने में 92 सुनवाई के बाद आखिरकार सोमवार को हरमेहताब उर्फ फरीद को दोषी करार दिया गया। सैक्टर-3 थाना पुलिस ने पुलिस ने केस में पंजाब के सोहाना के रहने वाले बलराज सिंह रंधावा और लांडरा निवासी हरमेहताब ङ्क्षसह उर्फ फरीद के खिलाफ केस दर्ज किया था।

 

इस केस में पुलिस ने वारदात के कुछ दिन बाद ही हरमेहताब को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में वारदात को अंजाम देने के लिए प्रयोग की गई बी.एम.डब्ल्यू. कार भी बरामद कर ली थी, लेकिन पुलिस इस केस में अभी तक मुख्य आरोपी बलराज ङ्क्षसह रंधावा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बलराज को अदालत पहले ही भगौड़ा करार दे चुकी है।


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pooja verma

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