हरियाणा में शराब पीने  की कानूनन उम्र अब  21 वर्ष होगी

punjabkesari.in Monday, Feb 21, 2022 - 06:21 PM (IST)

हरियाणा में शराब पीने  की कानूनन उम्र अब  21 वर्ष होगी

विधानसभा द्वारा दिसंबर में किया गया आबकारी कानून में संशोधन

31 दिसंबर को मिली राज्यपाल की मंजूरी, 11 फरवरी से हुआ लागू

चंडीगढ़ - (अर्चना सेठी)हरियाणा में शराब पीने की उम्र कानूनी तौर पर घटा दी  गयी है जो अब 25 वर्ष की बजाये 21 वर्ष होगी.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि  दो माह पूर्व दिसंबर, 2021 में  हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन द्वारा प्रदेश में  लागू आबकारी (एक्साइज ) कानून, 1914 की कुल 4 धाराओं में संशोधन किया गया था जिसके  बाद 31 दिसंबर 2021 को विधानसभा द्वारा पारित  हरियाणा आबकारी (संशोधन ) विधेयक, 2021 को प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की स्वीकृति प्राप्त हो गयी एवं इसी माह 11 फरवरी 2022 को उक्त संशोधन कानून को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित कर दिया गया है जिससे वह तत्काल  प्रभाव से लागू हो गया है.

हेमंत ने बताया कि हरियाणा आबकारी कानून, 1914 जिसका नाम हालांकि गत वर्ष अप्रैल, 2021  तक  पंजाब आबकारी कानून, 1914 होता था, परन्तु हरियाणा विधानसभा ने उक्त कानून के नाम में संशोधन कर पंजाब के स्थान पर हरियाणा शब्द डाल दिया था, में  पहले  धारा 27 के antargat  प्रावधान था  कि किसी भी देशी शराब या नशीली दवाओं के निर्माण , थोक या खुदरा बिक्री के लिए पट्टा राज्य सरकार द्वारा 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जिसे अब ताज़ा कानूनी संशोधन के बाद  घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.

इसी प्रकार पहले धारा 29 किसी भी लाइसेंसधारी विक्रेता या ऐसे विक्रेता कि  नौकरी में या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी शराब या नशीली दवा को बेचने या वितरित करने के लिए प्रतिबंधित करती थी, जिसमें अब संशोधन कर  21 वर्ष की उम्र कर दिया गया है.

इसी प्रकार संशोधन से पूर्व उपरोक्त आबकारी  कानून की धारा 30 में प्रावधान था कि 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष या किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी नौकरी में नहीं रखा जा सकता जिसके पास अपने परिसर में उपभोग के लिए शराब या नशीली दवा बेचने का लाइसेंस हो. इसमें भी संशोधन कर उम्र को घटाकर   21 वर्ष  कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त धारा 62 में प्रावधान था यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या उसका कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति 25 वर्ष से कम  आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता  या वितरित करता, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त होगा, जिस पर वह 50 हज़ार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय हो सकता था. इस धारा में भी संशोधन कर उक्त उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है.

हेमंत ने बताया की उपरोक्त कानूनी धाराओं में  उम्र को 25 वर्ष से 21 वर्ष करने का विचार गत वर्ष मौजूदा एक्साइज वर्ष 2021 -22 के लिए जब एक्साइज पालिसी (आबकारी नीति ) तैयार की जा रहा थी, तब ही किया गया था क्योंकि देश के कई राज्यों, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली भी शामिल हैं, में इसी प्रकार उम्र को पहले ही घटा दिया गया है.इसके अलावा   यह तर्क दिया गया है  कि मौजूदा सामाजिक आर्थिक  परिस्थितयों में में उस समय से काफी बदलाव आया है जो तब व्याप्त थीं जब  उपरोक्त प्रावधान कानून में डाले गए थे. वर्तमान में प्रदेश का आबकारी एवं करधान विभाग उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को आबंटित है. हरियाणा में मौजूदा  एक्साइज वर्ष 2021 -22 की अवधि 19 मई 2022 तक है।


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News Editor

Dishant Kumar

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