अब घर बैठे मिलेंगे बेटी की शादी के लिए पैसे, ऐसे करें लॉगिन

Friday, Jul 28, 2017 - 06:25 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने मुख्ययमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ लेने वालों की सुविधा के लिए और उन्हें विवाह से पूर्व और समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को ऑनलाइन क्रियान्वित किया है। 

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि अब आवेदक अपने विवाह की तिथि से 30 दिन पहले घर बैठे या सांझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा वेल्फेयर स्कीम्स डॉट ओआरजी पर ऑनलाइन आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक के समक्ष कोई कठिनाई या समस्या आए तो वे संबंधित तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं तथा ऑनलाइन आवेदन फार्म को नि:शुल्क भर सकते हैं। 

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी श्रेणियों की विधवाओं को 51,000 रुपए और अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विमुक्त जनजातियों के परिवारों और विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को 41,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जाति और आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को 31,000 रुपए और समाज के सभी वर्गों के ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम है, को 11,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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