हरियाणा के भू-मालिकों को करोड़ों का मुआवजा 15 दिनों में दे हुडा: हाईकोर्ट

Sunday, Jun 04, 2017 - 10:46 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हरियाणा राज्य में हुडा द्वारा भू-मालिकों की जमीनें एक्वायर करने के बावजूद उन्हें मुआवजा प्रदान न करने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने सरकार को अहम आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा कि कैनरा बैंक द्वारा जो 1500 करोड़ का लोन हुडा को दिया जाएगा वह भू-मालिकों को 15 दिन में मुआवजे के रूप में चुकाए। वहीं विभिन्न अदालतों द्वारा इन मामलों में हुडा के जो खाते अटैच किए थे, उनमें यदि अटैचमैंट हटती है तो वह रकम भू-मालिकों को मुआवजा देने में इस्तेमाल की जाए। मुआवजे को लेकर प्राथमिकता के आधार पर सूची अपलोड करने के अलावा अतिरिक्त प्राथमिकता सूची जारी करेगा। वहीं केस की अगली सुनवाई तक निचली अदालतों को मामलों में रुपए रिकवर करने के लिए सख्त कदम उठाने से रोके जाने के आदेश जारी। 


 

कई जिलों में 127 एग्जीक्यूशंस याचिकाएं दायर
प्रदेश के कई जिलों में 127 एग्जीक्यूशंस याचिकाएं दायर हैं। जिस खाते से रकम दी जा रही है, उसे छोड़कर हुडा के सभी बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। उन केसों में रकम जारी की जा चुकी है। इन खातों में 225 करोड़ हैं। 65 केसों में अदालतों ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, हुडा के बेलेबल/नॉन-बेलेबल वारंट निकाले थे। 272 केसो में हुडा के अफसरों को निजी रूप से पेश होने के आदेश अदालतों ने दिए थे। कहा गया कि भू-मालिकों को रकम जारी करने को लेकर प्राथमिकता के आधार पर जल्द अपलोड कर दी जाएगी। 

 

कोर्ट को बताया गया कि एक्सटर्नल डिवैल्पमैंट के लिए एक्वायर की गई जमीन के 9098 करोड़ जारी करने हैं जहां लाइसैंस जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सटर्नल डिवैल्पमैंट चार्जेस के रूप में रकम उन लोगों से लेनी है जिन्हें कालोनियों के निर्माण संबंधी लाइसैंस जारी किए गए थे। टाऊन एंड कंट्रर प्लाङ्क्षनग डिपार्टमैंट को यह रकम दी जानी है। कुल रकम में से 1000 करोड़ दी गई। सितम्बर तक 500 करोड़ मिलने की उम्मीद है। हुडा ने अभी तक 2640 करोड़ अदा कर दिए हैं। 


 

केस की अगली सुनवाई 5 जुलाई को
टाऊन एंड कंट्री प्लाङ्क्षनग डिपार्टमैंट के डायरैक्टर जनरल एफिडेविट दायर कर बताए कि ई.डी.सी. के रूप में इकट्ठी की गई रकम हुडा को जारी क्यों नहीं की गई है। अब केस की अगली सुनवाई 5 जुलाई होगी। मुआवजे को लेकर फरीदाबाद की एम/एस दौलतराम-धरमबीर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर अहम सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। याची पक्ष की तरफ से एडवोकेट तुषार शर्मा ने दलीलें पेश की। हरियाणा सरकार समेत अन्य सरकारी विभाग मामले में पार्टी हैं। उन्होंने बताया कि जमीन एक्वायर किए 5-6 साल बीतने के बाद भी उन्हें मुआवजा प्रदान नहीं हुआ है।

 

सरकार ने मुआवजे की स्थिति की बयां
सुनवाई के दौरान हुडा, पंचकूला के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर विकास गुप्ता का एफिडेविट कोर्ट में पेश किया गया। सरकार ने बताया कि 1500 करोड़ का लोन कैनरा बैंक से मंजूर हुआ है। औपचारिकताएं पूरी होने पर 15 दिनों में भू-मालिकों को रकम बांट दी जाएगी। हुडा ने 5 हजार करोड़ का लोन जारी करने का भी फैसला लिया गया है। कोशिश है कि यह लोन 3 महीने में जारी हो जाए।


 

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