‘प्रत्याशी 10 मई से पहले आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मीडिया में दें’

punjabkesari.in Sunday, May 05, 2019 - 12:58 PM (IST)

चंडीगढ़(बंसल) : हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. इंद्रजीत ने कहा कि उम्मीदवारों को फॉर्म-26 में दिए गए अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 10 मई से पहले-पहले 3 बार मीडिया में देनी अनिवार्य है। डा. इंद्रजीत ने बताया कि हरियाणा में 16 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा भरे गए शपथ पत्र (फॉर्म-26) वैबसाइट पर उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति इन दस्तावेजों को देख सकता है। 

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि किसी उम्मीदवार ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सही जानकारी नहीं दी है या किसी मामले की जानकारी को छिपा लिया है तो वह व्यक्ति उस उम्मीदवार के विरुद्ध काऊंटर एफिडैविट देकर ऐसे किसी भी मामले की जानकारी दे सकता है। इस एफिडैविट को भी वैबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर-अंदर राजनीतिक दलों को समाचार पत्रों में छपी हुई उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी की समाचार की कटिंग के साथ एक-एक रिपोर्ट बनाकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।


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Priyanka rana

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