छोटे भाई की पत्नी से रेप का आरोपी बरी

Sunday, Feb 01, 2015 - 01:49 AM (IST)

गुडग़ांव (अशोक): करीब 4 माह तक चली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक ने रेप व जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में आरोपी जितेंद्र को आरोप मुक्त किया है। आरोप था कि जितेंद्र ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ उस वक्त रेप किया था जब वह उसे रेवाड़ी उपचार के बाद वापस मानेसर के गांव कासन आ रहे थे। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में 23 साल की विवाहिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 3 जुलाई 2014 को तबीयत खराब हो गई थी।

जेठ के साथ वह रेवाड़ी डाक्टर के पास उपचार को गई। लौटते वक्त रात हो गई थी। सुनसान इलाके में जेठ जितेंद्र ने कार रोकी और उसके साथ रेप किया। उसने अढ़ाई माह बाद मानेसर पुलिस में मामला दर्ज कराया था और जेठ जितेंद्र को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत में पेश किया था जहां से उसे अदालत ने जेल भेज दिया था। करीब 4 माह तक चली कार्रवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की गवाही,तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक ने जेठ को आरोप मुक्त कर दिया।
 

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