दिल्ली में दिखी पुरानी डीजल कार तो खैर नहीं, रजिस्ट्रेशन कैसिंल कर स्क्रैपिंग के लिए भेजेगी सरकार

Wednesday, Sep 29, 2021 - 04:52 PM (IST)

ऑटो डेस्क: ये तो सभी जानते हैं कि पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों को बंद करने की बात सालों से चल रही है। इस बात पर मुहर 29 अक्टूबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगा दी थी। कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके अलावा क्या आप NGT यानि कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के उस आदेश के बारे में जानते हैं जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक क्षेत्रों में पार्क करने पर प्रतिबंध लगाता है।  अगर आप ऐसे ही किसी पुरानी कार के मालिक हैं तो, यह खबर आपके लिए ही है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी के परिवहन विभाग ने एक नया अभियान शुरू किया है जिसमें 'खत्म हो चुके' वाहनों को जब्त कर स्क्रैपिंग के लिए भेजा जाएगा।

इस अभियान की शुरूआत परिवहन विभाग की टीमें पहले 15 साल की एज लिमिट क्रॉस कर चुके डीजल वाहनों को जब्त करने के साथ करेंगी। पहले इन व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा और स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा।

इस बारे में दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा का कहना है कि, "इसके लिए कानून निर्धारित किया गया है और हमारा विचार इसे घर-घर तक पहुंचाने का है। हमारी टीम बाहर जाकर सर्वे करेगी। हमने डेटाबेस से डेटा लेकर कार्रवाई के पहले चरण के लिए एक रणनीति तैयार की है। हम पर्यावरण को लेकर गंभीर हैं और जानते हैं कि सबसे अधिक प्रदूषण डीजल वाहन फैलाते हैं। इसलिए पहली बार में, हम डीजल पर कार्रवाई करेंगे, 15 साल से अधिक पुराने वाहन।"

कुंद्रा ने यह भी साफ किया कि लोगों को स्क्रैप किए गए वाहन के लिए प्रति किलो की दर से उचित मूल्य मिलेगा। यह राशि रस्सा शुल्क काटकर मालिकों के खाते में जमा कर दी जाएगी।

Piyush Sharma

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