सरकारी जमीनों पर चल रहे स्कूलों में दाखिले का ड्रॉ घोषित

Sunday, Mar 17, 2019 - 02:03 PM (IST)

नई दिल्ली : शिक्षा निदेशालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों का दिल्ली की सरकारी जमीन पर चल रहे निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में दूसरी कक्षा से कक्षा 9 तक खाली बची सीटों पर दाखिले के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ आयोजित किया गया। सरकारी जमीनों पर बने स्कूलों में पहली कक्षा से ऊपर की क्लासों 2 से 11 तक 20 फीसदी आरक्षित कोटे पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों का दाखिला होता है। जो छात्र सफल हुए हैं उन्हें मोबाइल पर एसएमएस के जरिए सूचना जारी की गई है। आवेदन करने वाले अभिभावकों को बच्चे का रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर निदेशालय की वेबसाइट पर अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। इन कक्षाओं में दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय को 25949 आवेदन प्राप्त हुए थे।

अगर अभ्यर्थी को स्कूल अलॉट कर दिया गया है तो स्क्रीन पर अलॉटेड स्कूल का नाम लिखा हुआ आएगा। अभिभावकों को अलॉट किए गए स्कूल में ओरिजिनल पपत्रों के साथ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जाना होगा। 1 अप्रैल से पहले अभिभावक अगर अलॉट किए गए स्कूल में नहीं पहुंच पाते तो उनका फ्रीशिप कैटेगरी में दाखिला निरस्त कर दिया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों को निर्देश दिया है कि बहुत से अभिभावक ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में पहली बार दाखिले के लिए स्कूल पहुंचेगे। ड्रॉ में शामिल सभी स्कूलों को इन अभिभावकों के लिए एक हेल्प डेस्क बनानी होगी। जो अभिभावकों को सारी दाखिला प्रक्रिया समझा सके। 

स्पेलिंग में गलती होने  पर दाखिले से मना न किया जाए
ऐसे बच्चों को दाखिले से मना न किया जाए जिनका टाइपिंग की गलती से किसी लेटर में स्पेलिंग गलत छपा हुआ हो या फिर अलग-अलग स्पेलिंग के नाम से लेटर बना हो। स्कूलों में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं है। स्कूलों को निदेशालय ने इसके साथ ही निर्देश दिया है कि दाखिले लेने वाले छात्र को तुरंत प्रवेश दिया जाए। ताकि उसकी पढ़ाई शीघ्रातिशीघ्र शुरू हो सके। अभिभावकों को जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है उन्हें इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल, एएवाई कार्ड लेकर दाखिले के लिए पहुंचना होगा।


 

bharti

Advertising