अब साल में एक ही बार होगा शिक्षकों का तबादला

punjabkesari.in Sunday, Jan 20, 2019 - 06:15 PM (IST)

नई दिल्ली : दक्षिणी नगर निगम की स्थायी समिति ने शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए शिक्षकों की तबादले की पॉलिसी को लागू कर दिया है। शुक्रवार को हुई बैठक में पॉलिसी को लागू करने के लिए आखिरी मुहर लगाई गई। इस पॉलिसी को लागू होने से खासकर उन शिक्षकों को काफी लाभ पहुंचेगा, जो तबादले के लिए नेताओं और अधिकारियों के दफ्तर की चक्कर काटते हैं। इस पॉलिसी के तहत अब वर्ष में एक ही बार 31 अगस्त को तबादला होगा। इसके लिए उन्हें समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। यही नहीं आवेदन के साथ तीन साल की परफॉरमेंस रिपोर्ट भी लगानी होगी। शिक्षा विभाग के निदेशक जेएल गुप्ता ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा पूरी की जाएगी। हालांकि यह पॉलिसी अभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में लागू की गई है।

उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी इस पॉलिसी को लागू किया जा सकता है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार फिलहाल ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस प्रक्रिया को पूरी तरह सरल कर दिया है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई तक निगम की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद 31 अगस्त को मुख्यालय द्वारा ट्रांसफर की सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची के बाद शिक्षक विद्यालय प्रशासन द्वारा तुरंत रिलिविंग के पात्र होंगे। हालांकि इसमें कई ऐसी शर्ते भी रखी गई हैं। निगम की नई ट्रांसफर पॉलिसी में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे केवल जरूरतमंद लोगों को ही तबादले का लाभ मिल सके। इसके तहत एक ही स्कूल में एक ही परिवार के नाते-रिश्तेदार और संबंधी तबादला नहीं करा सकेंगे। 

तीन स्कूलों का देना होगा विकल्प
तबादले के आवेदन के दौरान शिक्षकों को सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन स्कूलों का विकल्प देना होगा। अगर उन तीन स्कूलों में पद खाली होंगे तो ही वहां पर नए तबादले होंगे। वहीं अगर जगह नहीं मिली तो उसके तबादले का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन शिक्षक वेबसाइट पर स्कूल में पद खाली का ब्यौरा देख सकेंगे।

कन्या विद्यालय में नहीं पढ़ा सकेंगे पुरुष शिक्षक
नई पॉलिसी के मुताबिक, निगम के किसी भी कन्या विद्यालय में पुरूष शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा। कन्या स्कूल में सिर्फ महिला शिक्षकों का ही तबादला संभव होगा। 


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