एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों की भर्ती में ओबीसी शिक्षकों को मिला आरक्षण

punjabkesari.in Friday, Mar 29, 2019 - 05:17 PM (IST)

नई दिल्ली: केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालयों एवं वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे के शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर केंद्र सरकार की आरक्षण नीति के तहत सीधी भर्तियों में 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले ओबीसी कोटे के उम्मीदवारों को सहायक प्रोफेसर के पदों तक ही आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन अब यूजीसी रेगुलेशन 2018 के सेक्शन 3(1) में ओबीसी उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजिज एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स एसोसिएशन के नेशनल चेयरमैन प्रो. हंसराज सुमन का ने कहा कि लंबे समय से भर्तियों में इन पदों पर आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही थी। ओबीसी कोटे के उम्मीदवारों को उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2007 में शैक्षिक पदों में आरक्षण दिया गया। 

इस आरक्षण के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ओबीसी कोटे के शिक्षकों की कुछ स्थाई नियुक्तियां भी हुई हैं। प्रो. सुमन ने यूजीसी चेयरमैन से मांग की है कि हाल ही में आरक्षण व रोस्टर पर आए अध्यादेश में ओबीसी कोटे के शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर आरक्षण देने के बाद से केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की नियुक्तियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे। इन विज्ञापनों के निकाले जाने से पहले यूजीसी की ओर से ओबीसी कोटे के शिक्षकों को एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों में आरक्षण संबंधी सर्कुलर जारी किया जाये ताकि भविष्य में निकाले जाने वाले पदों पर आरक्षण की तरह ओबीसी शिक्षकों को भी सीधी भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण देते हुए पदों को भरा जाये ताकि सामाजिक न्याय का सिद्धांत पूरी तरह से लागू हो। 


 


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