दुरूस्त करो स्कूलों में पानी-शौचालय की व्यवस्था

punjabkesari.in Tuesday, Jul 03, 2018 - 09:37 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए आप सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की खराब व्यवस्था को दुरूस्त करो। उनमें बुनियादी ढांचे और सुविधाओं जैसे पानी और शौचालय की कमी है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को यह आदेश दिया है।  इसको लेकर आप सरकार की किरकिरी हुई है। 

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक खंडपीठ ने स्कूलों में पानी और शौचालय की सुविधाओं के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। कहा, 100 प्रतिशत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की स्थिति दयनीय है। इसको देखते हुए अदालत ने उत्तर पूर्व दिल्ली के करावल नगर में आलोक पुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के लिए उप शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया। ताकि वहां की जरूरी सुविधाओं की कमी को पूरा किया जा सके। बता दें, स्कूल पहले समाज द्वारा चलाया गया था लेकिन बाद में दिल्ली सरकार ने इसे ले लिया था। खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निरीक्षण कर 10 दिनों के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार कर उसे आगामी 30 जुलाई को सुनवाई के दौरान दाखिल करने को कहा है। 

खंडपीठ ने कहा, स्कूल 100 प्रतिशत सहायता प्राप्त है। इसलिए उसकी दयनीय हालात को देखो। साथ ही पानी और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। उच्च न्यायाल ने यह निर्देश एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा पीआईएल दाखिल करने पर दिया है। एनजीओ ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया है कि स्कूल में बच्चों के खेल के मैदान के लिए निर्धारित भूमि पर कचरा और घरेलू अपशिष्ट डंप करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। याचिका में स्कूल में पर्याप्त शिक्षण संकाय की कमी का भी आरोप है।


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pooja

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