68,500 पदों की शिक्षक भर्ती धांधली सीएम के संज्ञान में लाएं: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Friday, Oct 05, 2018 - 09:05 AM (IST)

नई दिल्लीः सहायक शिक्षक के 68,500 पदों पर भर्ती मामले में नई-नई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं लेकिन अब तक किसी भी दोषी अधिकारी को दंडित न करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी कुमारी छाया देवी की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया था कि ओबीसी वर्ग के लिए इस परीक्षा में क्वालीफाइंग मार्क्स 67 थे जबकि याची को 64 मार्क्स ही मिल सके। याची ने उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त कर के जब मिलान किया तो पाया कि उसके चार जवाबों का मूल्यांकन गलत किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि जांच कमेटी को ये तथ्य (याचिका में उल्लेखित) क्यों नहीं मिल रहे। यदि याची का दावा सही है तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है।
 


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Sonia Goswami

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