निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे अपनी मनमानी, योगी सरकार ने उठाया यह कदम

Wednesday, Sep 27, 2017 - 11:06 AM (IST)

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के मकसद से नियामवली में संशोधन का फैसला किया है ।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला लिया गया।  बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि‘उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011’नियमावली में संशोधन का फैसला किया गया है । उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों की मनमानी को प्रभावी ढंग से रोका जाएगा ताकि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने के प्रावधान के अनुपालन को कड़ाई से सुनिश्चित किया जा सके ।  इस सवाल पर कि नेताओं और नौकरशाहों के बच्चे कब से सरकारी स्कूलों में पढेंगे, संवाददाता सम्मेलन में मौजूद राज्य सरकार के एक अन्य प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उसी दिशा में प्रयास चल रहा है । प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता और सुविधाओं को बढाया जा रहा है । 

बच्चे पढ़ाई में पिछड़े तो शिक्षक जिम्मेदार
अब कक्षा और विषय के हिसाब से प्राइमरी में लर्निंग आउटकम तय किया जाएगा। इस आउटकम के हिसाब बच्चों की प्रगति और शिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। नियम 7 व 23 में संशोधन के जरिए बच्चों के प्रदर्शन को शिक्षकों की प्रगति से जोड़ दिया गया है। वहीं, जिस धारा के तहत शिक्षामित्रों को बिना टीईटी शिक्षक बनने की छूट दी गई थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। सूत्रों की मानें तो निजी स्कूलों में दाखिले के लिए पास-पड़ोस के स्कूल की सीमा पर फैसला नहीं हो सका।

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