निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर 30 अप्रैल तक रोक

Tuesday, Apr 09, 2019 - 05:20 PM (IST)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अंतरिम फीस वृद्धि करने की इजाजत देने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई एस मेहता की युगल पीठ ने एकल पीठ के फीस वृद्धि के आदेश को चुनौती देने संबंधी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले न्यायालय ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर आठ अप्रैल तक अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सिंगल बेंच ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि की इजाजत दी थी।

  दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने दिल्ली सरकार के 13 अप्रैल 2018 के सर्कुलर को खारिज करते हुए निजी स्कूलों को 15 मार्च को फीस वृद्धि की इजाजत दी थी। दिल्ली सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि जो स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहे हैं, वह शिक्षा निदेशालय की इजाजत के बगैर फीस वृद्धि नहीं कर सकते। यह आदेश सिर्फ उन स्कूलों के लिए था जो सरकार से रियायती दरों पर मिली जमीन पर संचालित हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने गत वर्ष 13 अप्रैल को यह सर्कुलर जारी किया था।  हीं निजी स्कूलों का कहना है कि उन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अध्यापकों और अन्य स्टाफ को वेतन देने के लिए फीस बढ़ाने की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने यह आदेश केजरीवाल सरकार की पुनर्विचार याचिका पर दिया है। न्यायालय ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल एक्शन कमेटी को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था।

bharti

Advertising