चंडीगढ़ में निजी स्कूलों को घोषित करनी होगी आय,नहीं बढ़ा सकेंगे मनमानी फीस

Monday, Apr 30, 2018 - 04:12 PM (IST)

नई दिल्ली : चंडीगढ़ में निजी स्कूल और अन्य गैर वित्तपोषी शैक्षणिक संस्थानों को अब से हर साल आय और व्यय का ब्यौरा घोषित करना होगा और वे मनमाने तरीके से या शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी समय फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के केन्द्रीय शासित प्रभाग ( यूटी ) ने एक राजपत्रित अधिसूचना में यह बात कही है।  

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि निजी स्कूलों से होने वाली आमदनी का कोई भी हिस्सा किसी व्यक्ति, ट्रस्ट या स्कूल प्रबंधन समिति को नहीं दिया जाएगा और इसे मुनाफे या कैपिटेशन शुल्क में शामिल नहीं किया जा सकता। केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में भी गैर वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान के शुल्क के पंजाब नियमन कानून 2016 को कुछ बदलाव के साथ लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है।इस अधिसूचना पर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पी के श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किये हैं।  केन्द्र शासित क्षेत्र होने के कारण चंडीगढ़ पर सीधे गृह मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण है।      
 

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