शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी

punjabkesari.in Wednesday, Feb 06, 2019 - 12:18 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश में हो रही शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओ पर सुनवाई जारी है।   

सुनवाई के समय याचीगणो की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों के साथ भेदभाव हो रहा है । राज्य सरकार ने भेदभाव की बात खारिज करते हुए पहले ही कहा था कि बच्चो को दी जाने वाली शिक्षा को सरकार उच्यकोटि का बनाने का प्रयास कर रही है । इसलिए पासिंग माक्र्स में बढ़ोत्तरी कीको बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्वालिफाइंग अंको में बढ़ोत्तरी की है । सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार स्वयं ऐसे कार्य कर रही है जिससे बच्चो की शिक्षा और पढ़ाई बहुत अच्छी हो सके । और स्कूलों को योग्य शिक्षक मुहैया हो सके ।   

याचिका दायर कर याची गणो की ओर से कहा गया है कि सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में पैसठ एवं साठ प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के सात जनवरी का शासनादेश गैर कानूनी है । याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है और मनमाना तथा भेदभाव पूर्ण है ।   कहा कि गत 25 जुलाई 2017 को उच्चतम न्यायालय ने शिक्षामित्रों को दो अवसर दिए जाने के आदेश दिए थे । यह भी आरोप है कि अब इस स्तर पर जब परीक्षाएं हो चुकी है बाद में पासिंग मार्क बढ़ाना गलत है । मामले की सुनवाई 6 फरवरी बुधवार को होगी। 


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pooja

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