आधार के बिना नहीं कर सकेंगे ऑनलाइन कोर्सेज

Thursday, Jul 20, 2017 - 06:13 PM (IST)

नई दिल्ली : यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी)  ऑनलाइन कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नया नियम लागू कर सकती है। ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित यूजीसी के दिशा-निर्देशों के मसौदे के मुताबिक कमिशन ऐसा फैसला कर सकता है। 

यूजीसी ने अपने इस फैसले को लेकर 18 अगस्त तक  सभी दस्तावेजों पर लोगों से उनकी प्रतिक्रियायें और टिप्पणियां मांगी हैं।  इस नए मसौदे  के मुताबिक गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर अब ऑनलाइन कोर्स चलाने वाले सभी संस्थानों को हर दूसरे साल में थर्ड पार्टी को ऑडिट कराना होगा। इतना ही नहीं जो कॉलेज 5 साल पुराने हैं वो कॉलेज ही सिर्फ ऑनलाइन कोर्स करवा सकेंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कोर्स कराने के लिए NAAC की तरफ से मैक्सीमम 4 में 3.25 पॉइंट का स्कोर मिलना जरुरी है। हालांकि दस्तावेजों में ये भी लिखा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ वही ऑनलाइन कोर्सेज चला सकेंगे जो रोजाना क्लासेज में चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स शुरू करने से पहले यूजीसी से अनुमति लेनी होगी।

यूजीसी के दस्तावेजों के मुताबिक, जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स कराएंगे उसमें ऑडियो-विजुअल लेक्चर के अलावा कॉपी-किताब भी शामिल होंगी। साथ ही एग्जाम भी ऑनलाइन कराये जायेंगे। 
 

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