''नो होमवर्क'' रूल का पालन ना किया तो खैर नहीं

Wednesday, Aug 22, 2018 - 10:26 AM (IST)

मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सकैंड्री एजुकेशन को बोला है कि छोटे बच्चों के लिए 'नो होमवर्क' रूल का पालन सख्ती से हो। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मीडिया में यह बात पब्लिश करवाया जाएं कि नियम न मानने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 

जस्टिस एन किरुबकरन एडवोकेट एम पुरुषोत्तमन की याचिका पर यह आदेश पारित किया था जिसमें कहा गया था कि सीबीएसई सिर्फ नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (CBSE) द्वारा प्रस्तावित किताबों और सिलेबस का पालन करे। 

बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने 30 मई को आदेश दिया था कि कक्षा दो तक के बच्चों को होमवर्क न दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि बच्चे वेट लिफ्टर नहीं हैं, पढ़ाई के नाम पर उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें। 
 

pooja

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