UGC ने जारी किए नए नियम, अब ये शर्ते पूरी करने पर ही मिलेगा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा

Monday, Feb 25, 2019 - 02:32 PM (IST)

नई दिल्ली : गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करने और सरकारी हस्तक्षेप घटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम जारी कर दिए है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमनों के मुताबिक अब उन्हीं विश्वविद्यालयों को ही डीम्ड विश्वविद्यालयों  का दर्जा दिया जा सकेगा जो कम से कम 20 साल पहले अस्तित्व में आ चुके हो। इसके अतिरिक्त  छात्रों की संख्या, नैक की ग्रेडिंग एवं एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए भी क्वालिफिकेशन का पैमाना तय किया है और इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यूजीसी की ओर से जारी इन नियमों में पहली बार छात्रों की संख्या एक पैमाना बनाया गया है।

ये हैं नए नियम
भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमनों के मुताबिक, डीम्ड विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए उच्च शिक्षा संस्थान की नैक ग्रेडिंग लगातार तीन साल तक 3.26 से अधिक होनी चाहिए। 
एनआईआरएफ रैंकिंग समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में या किसी विशिष्ट श्रेणी में शीर्ष-50 में होनी अनिवार्य होगी। 
छात्रों की संख्या कम से कम 2000 होनी चाहिए, एक तिहाई छात्र पीजी एवं शोध कार्यों में नामांकित होने चाहिए।
 वहीं, शिक्षकों की संख्या कम से कम 100 होनी चाहिए और शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए। 

दो श्रेणी का होगा दर्जा
यूजीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा दो श्रेणी का होगा। पहली श्रेणी में वे संस्थान होंगे जिनकी नैक ग्रेडिंग 3.51 से अधिक होगी। इन्हें पांच साल में तीन ऑफ कैंपस खोलने की अनुमति रहेगी और ऐसे मानद विश्वविद्यालय जरूरी मंजूरियां लेकर विदेश में भी कैंपस खोल सकेंगे। वहीं, श्रेणी-2 में वे संस्थान आएंगे, जिनकी नैक ग्रेडिंग 3.26 से 3.5 के बीच होगी। इन्हें पांच साल में दो ऑफ कैंपस खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन ये विदेश में कैंपस नहीं खोल पाएंगे। दोनों ही श्रेणियों के संस्थानों को दूरस्थ पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति रहेगी। 

मुख्य बातें
तीन साल तक नैक की न्यूनतमत ग्रेडिंग 3.26 होनी भी जरूरी
संस्थान में कम से कम 2000 छात्र व 100 शिक्षक अनिवार्य
श्रेणी-1 के मानद विश्वविद्यालय विदेश में खोल सकेंगे कैंपस
3.51 से अधिक नैक ग्रेडिंग वाले संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी की पहली श्रेणी में रखा जाएगा
20 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करने वाले संस्थान के पास

- प्रो. रजनीश जैन (सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने कहा- हमने संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा देने की प्रक्रिया को सरल किया है, लेकिन साथ ही साथ गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इसके मानक सख्त कर दिए हैं। इससे अच्छे उच्च शिक्षा संस्थान ही मानद विश्वविद्यालय बन सकेंगे।

 

bharti

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