EWS कैटेगरी में आवेदन के लिए स्कूलों के नए कानून बढ़ा रहे है पैरेंट्स की परेशानी

Wednesday, Jan 24, 2018 - 02:42 PM (IST)

नई दिल्ली : राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए सामान्य वर्ग के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 जनवरी को समाप्त होने के साथ ही सोमवार से ईडब्ल्यूएस और डीजी वर्ग के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मालूम हो, ईडब्ल्यूएस और डीजी में दाखिले को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी रहती है और एक-एक सीट पर कई-कई आवेदन आते हैं। सामान्य में फॉर्म भर चुके लोग भी अपने बच्चे का ईडब्ल्यूएस और डीजी वर्ग में नामी स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर करते हैं,ताकि उनके बच्चे रियायती फीस पर नामी-गिरामी स्कूलों में दाखिला पा सकें। इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अभिभावकों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा है। बावजूद इसके ऑफलाइन फॉर्म निकालने वाले स्कूलों में स्कूल प्रशासन अपनी पूरी मनमानी करते हुए इनकम सर्टिफिकेट को ही मान्य मान रहे हैं। जबकि शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि जिन अभिभावकों के पास बीपीएल कार्ड मौजूद है वो 
ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। 

ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपने बच्चे का आवेदन करने के इच्छुक रमेश कुमार ने बताया कि उनका बीपीएल का कार्ड बना हुआ है लेकिन स्कूल इनकम सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कम से कम एक महीने का समय लग जाएगा और भागदौड़ करने के बाद भी एक माह में बन जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी और उनके बेटे का आवेदन नर्सरी में नहीं हो पाएगा। इसी तरह जेजे कॉलोनी में रहने वाली रमा शर्मा का कहना है कि बच्चे के एडमिशन के लिए काफी परेशानी के बाद बीपीएल कार्ड बनवाया था अब इसे प्रूफ के तौर पर स्कूल लेने से मना कर रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट नहीं होने से बच्चे के आवेदन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये परेशानी सिर्फ योगेश्वर या मंजू शर्मा की नहीं है बल्कि ऐसे हजारों अभिभावकों की है जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं है। वहीं प्राइवेट स्कूल ईडब्ल्यूएस में आवेदन के लिए नए-नए कानून लाकर अभिभावकों के सिर का दर्द बढ़ा रहे हैं।

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