NEET के लिए 25 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को रखा बरकरार

Saturday, May 12, 2018 - 03:11 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता - सह - प्रवेश परीक्षा (नीट) - यूजी के लिए आवेदन करने के वास्ते सामान्य और आरक्षित वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्रमश : 25  और 30  वर्ष करने संबंधी सीबीएसई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। नीट-यूजी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक पूर्व आर्हता परीक्षा है।

उच्च न्यायालय ने हालांकि अधिसूचना में उस प्रावधान को हटा दिया जो ओपन स्कूलों से या प्राइवेट पढ़ाई करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोक रहा था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की एक पीठ ने कहा कि  सीबीएसई की 22  जनवरी की अधिसूचना में सामान्य श्रेणी के मामले में ऊपरी आयु सीमा 25  वर्ष और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में 30  वर्ष करने का प्रावधान ‘‘ वैध और कानूनी ’’ है।

पीठ ने कहा इस खंड के इस प्रावधान को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज किया जाता है। पीठ ने कहा ,‘‘ छात्र / अभ्यर्थी , जिन्होंने एनआईओएस ( ओपन स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ) से या मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल स्टेट बोर्डों से कक्षा 12 वीं की पढाई की है , को नीट परीक्षा में चयन और शामिल होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ’’ अदालत ने अपने 81 पृष्ठ के फैसले में कहा ,‘‘ उनके नीट परिणाम अन्य अभ्यार्थियों के साथ ही घोषित किये जायेंगे। ’’  

Punjab Kesari

Advertising