अभिभावकों को मिली राहत, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती की

punjabkesari.in Friday, Aug 13, 2021 - 12:09 PM (IST)

एजुकेशन डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी बोर्ड और माध्यमों के स्कूल प्रबंधन को अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यदि फीस का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो स्कूलों को उसे वापस करना होगा या अगले अकादमिक सत्र में उस हिसाब से कम फीस लेनी होगी।

विवाद की स्थिति में संभागीय शिक्षा शुल्क नियामक संस्था में एक याचिका दायर करनी होगी और उसका फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा। आदेश में कहा गया कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई छात्र फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल प्रबंधन उसे ऑनलाइन या कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई करने से वंचित नहीं कर सकता।

महाराष्ट्र में 17 अगस्त से खुलेंगे स्कूल
महाराष्ट्र सरकार स्कूलों में 17 अगस्त से और कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शहरी भागों में 8 वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल 17 अगस्त से खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वी से 7 वीं कक्षा तक स्कूल 17 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है।

प्रत्येक बेंच में एक छात्र बैठेगा
संबंधित क्षेत्र में स्कूल खोलने का निर्णय लेने के लिए एक चार सदस्यीय पैनल का गठन किया जाएगा जिसका नेतृत्व नगर आयुक्त जिला कलेक्टर संबंधित क्षेत्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर किया जाएगा। जारी हुए गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूलों में आने वाले शिक्षकों का टीकाकरण अनिवार्य है। शिफ्टों में स्कूल संचालित होंगे। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन किया जाएगा। प्रत्येक बेंच में एक छात्र बैठेगा और बेंच में 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
गौरतलब है कि, केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्कूल खोले जाने के भी निर्देश हैं जहां पिछले 30 दिनों में कोविड-19 मामले कम हुए हैं। यहीं नहीं सरकार सभी सामाजिक सभा और स्कूल समारोह आदि पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। भीड़ से बचने के लिए अभिभावकों को स्कूल परिसर में नहीं जाने दिया जाएगा।


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Content Editor

rajesh kumar

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