मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द की MKU के कुलपति की नियुक्ति

Friday, Jun 15, 2018 - 01:16 PM (IST)

नई दिल्ली : मद्रास उच्च न्यायालय ने पी पी चेल्लादुरई की मदुरै कामराज विश्वविद्यालय (एमकेयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम सुंदर की प्रथम पीठ ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली एम लियोनल एंटनी राज और सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी की याचिकाओं पर कल अपना फैसला दिया था। गौरतलब है कि चेल्लादुरई को मई 2017 में विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। पीठ ने एमकेयू के कुलपति की नियुक्ति के लिए तीन नामों के पैनल का चयन करने के वास्ते समिति के पुनर्गठन का भी निर्देश दिया। पीठ ने कहा ,‘‘खोज समिति के तीन सदस्यों में दो सदस्य कह रहे हैं कि सिफारिश के रूप में कुलपति को भेजे गए तीन नामों के संबंध में कोई चर्चा , विचार - विमर्श नहीं किया गया और ना ही कोई सहमति बनी। ’’

अदालत ने कहा कि तीन में से दो सदस्यों ने कहा है कि पैनल में तीन में एक नाम उन पर थोपा गया और पैनल के तीसरे सदस्य ने उसे शामिल किया। पीठ ने कहा कि जब उच्च पदों खासतौर से विश्वविद्यालय जैसे अकादमिक संस्थानों में नियुक्तियां होती है तो यह नहीं हो सकता कि तीन सदस्यीय समिति में से दो सदस्य पूरी तरह से अलग रुख अपनाएं और कहें कि वे कभी चाहते ही नहीं थे कि नियुक्त किए गए व्यक्ति की सिफारिश की जाए और यहां तक कि उन्होंने पैनल में उनका नाम शामिल करने का भी विरोध किया था। अदालत ने नई समिति को निर्देश दिया कि वे चेल्लादुरई को फिर से आवेदन ना करने दें और आदेश की प्रति मिलने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही इसी अवधि के भीतर कुलाधिपति को पैनल के तीन सदस्यों के नाम भी सौंपने के आदेश दिए गए।      

bharti

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