लॉ कॉलेज अतिथि शिक्षकों के भरोसे होने पर अदालत ने मांगा जवाब
Saturday, Jan 05, 2019 - 09:48 AM (IST)
जबलपुर: मध्यप्रदेश के विधि कालेजों में अधिकतर पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के सहारे कराये जाने को लेकर अदालत ने आला अधिकारियों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस एसके सेठ व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने इस मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
ये जनहित याचिका सिवनी निवासी विधि की छात्रा संतोषी धुर्वे व सविता भलावी की ओर से दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि नियमानुसार रूल ऑफ लीगल एजुकेशन के तहत 8 नियमित शिक्षक लॉ कालेज में होने चाहिये, लेकिन सिवनी सहित प्रदेश के अधिकांश लॉ कालेजों में नियमित शिक्षकों का अभाव है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे लॉ कालेज संचालित हो रहे है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहीं है। मामले में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, विवि अनुदान आयोग के अध्यक्ष सहित शासकीय विधि कालेज सिवनी के प्रिंसिपल को पक्षकार बनाया गया।