राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिये आयोग ने परीक्षार्थियों के लिए जारी किये निर्देश

Thursday, Feb 15, 2018 - 07:03 PM (IST)

नई दिल्ली : मध्यप्रदेश राज्य सेवा और राज्य वन सेवा के लिए 18 फरवरी को दो सत्रों में ली जाने वाली  प्रारंभिक परीक्षा के लिये लोक सेवा आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 फरवरी को परीक्षा का प्रथम सत्र प्रात:10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय सत्र दोपहर 2.15 बजे से अपरान्ह 4.15 बजे तक होगा। इस परीक्षा के आयोजन के संबंध में लोक सेवा आयोग ने निर्देशों का परीक्षा के दौरान कड़ाई से पालन करने के लिये कहा है।  

जारी निर्देशों के अनुसार समस्त परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में 9 बजे तक पहुंचना अनिवार्य होगा। कक्ष में जाने के पहले सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षार्थी वर्जित वस्तुयें लेकर प्रवेश न करें। परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा में जूते- मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षार्थी चप्पल या सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। परीक्षार्थी द्वारा चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करना वर्जित रहेगा। परीक्षार्थियों को मोबाइल, केलकुलेटर जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरण, पठन सामग्री एवं वर्जित वस्तुयें लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पहले परीक्षार्थियों से ली गई सामग्री को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जायेगी।  इसी तरह ऐसे सभी परीक्षार्थियों को जिनके पास संबंधित परीक्षा केन्द्र के लिए आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र होगा उन्हें प्रवेश दिया जायेगा। 

परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में पहुंचने के पहले अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी आदि की फोटो कापी देते समय मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। इसके लिए उन्हें अपने बैंक खाता की फोटो कापी, जाति प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र की फोटोकापी, टिकिट आदि परीक्षा केन्द्र में जमा कराना होगा। 

Advertising