बीएचयू के विधि छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा लेने का निर्देश

Saturday, Apr 13, 2019 - 11:30 AM (IST)

प्रयागराज :  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के पांच सेमेस्टर के विधि छात्रों का शनिवार एवं रविवार को अतिरिक्त कक्षा(एक्स्ट्रा क्लास) लेने का निर्देश दिया है ताकि 40 फीसदी उपस्थिति पूरी करने का छात्रों को अवसर मिल सके।  न्यायालय ने सभी छात्रों को एक्स्ट्रा क्लास लेने का भी आदेश दिया है और कहा है कि जो 40 फीसदी उपस्थिति करने में विफल होंगे विश्वविद्यालय को उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट होगी। न्यायालय ने पांच सेमेस्टर की विशेष परीक्षा लेने का भी निर्देश दिया है। परिणाम के बाद छठवेें सेमेस्टर की परीक्षा ले और बैकलाग परीक्षा से पहले परिणाम घोषित करे तथा बैकलाग परीक्षा पास होने पर ही डिग्री दी जाय।  

न्यायालय ने विश्वविद्यालय को निर्धारित संख्या में क्लास न लेने और उपस्थिति कम होने के आधार पर परीक्षा में बैठने न देने को अवैध एवं मनमनापूर्ण करार दिया है और याचिका मंजूर कर ली है।  न्यायमूर्ति अजय भनोट ने शेखर कुमार सिंह एवं दो अन्य छात्रों की याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया है।  याचिका में याचियों की उपस्थिति पांचवें सेमेस्टर में 40 फीसदी उपस्थिति नहीं होने के कारण परीक्षा में बैठने से रोकने को चुनौती दी गयी थी। याचियों का कहना था कि विश्वविद्यालय को सेमेस्टर में 450 लेक्चर लेनी चाहिए किन्तु 261 लेक्चर ही हुए है। छात्रों को उपस्थिति पूरी करने के पूर्व में सूचना भी नहीं दी गयी।  विश्वविद्यालय क्लास नहीं ले पा रहा और छात्रों की कम उपस्थिति पर उन्हें परीक्षा देने से रोक रहा है जो मनमानापूर्ण है। विश्वविद्यालय नियमानुसार सेमेस्टर में 40 फीसदी एवं सत्र में 70 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। याचियों का आरोप था कि निर्धारित लेक्चर न दे पाने वाले विश्वविद्यालय ने न्यूनतम उपस्थिति बाध्य कर रही है। न्यायालय ने इसे सही नहीं माना और छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लास लेकर उपस्थिति पूरी करने का अवसर देने का निर्देश दिया है। सं दिनेश त्यागी

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