कॉलेजों को प्रिंसिपल नियुक्त करने के निर्देश
punjabkesari.in Thursday, May 31, 2018 - 09:55 AM (IST)
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय में मंगलवार देर शाम तक कॉलेजों के चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाकर वीसी ऑफिस में मीटिंग की गई। इसमें कॉलेजों के चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए गए कि उनके यहां लंबे समय से खाली पड़े प्रधानाचार्य पदों को जुलाई तक हरहाल में भरना होगा। यह निर्देश इसलिए हैं कि क्योंकि जब कॉलेजों में प्रधानाचार्य ही ओएसडी/कार्यवाहक हैं तो ऐसी स्थिति में टीचिंग व नॉन टीचिंग की परमानेंट अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी।
मीटिंग में कॉलेजों के चेयरमैन को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पूर्ण करने के लिए अस्थाई शेड्यूल्ड दिया गया है। इसके अनुसार प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। डीयू अध्यादेश-18 के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी बिठाई जाएगी। यूजीसी के नियमों के अनुसार स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग के पहले के आंकड़े एकत्रित किये जाएंगे। डीयू एकेडमिक काउंसिल सदस्य प्रो. हंसराज सुमन ने बताया विवि ने कॉलेजों के चेयरमैन को टाइम बाउंड में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसमें चेयरमैन्स को प्रिंसिपल नियुक्ति में ध्यान रखने के लिए कहा है कि दो गवर्निंग बॉडी सदस्य, जिसमें एक सदस्य डीयू से हों, जिसको चेयरमैन नामित करेंगा। साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी में कॉलेज शिक्षक नहीं बैठ सकता। एक व्यक्ति अकादमिक प्रतिनिधि होगा जो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, अल्संख्यक का प्रतिनिधित्व करेगा। तीन सदस्यों की कमेटी से कोरम पूरा होगा। किसी तरह की आपत्ति के लिए उम्मीदवारों को एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।
सेलेक्शन कमेटी तय करेगी कि किस तारीख व समय को इंटरव्यू होगा। साथ ही सेलेक्शन कमेटी के समक्ष उपस्थित योग्य उम्मीदवारों, जो इंटरव्यू में शामिल होंगे उन्हें पत्र भेजकर सूचित करना होगा। सेलेक्शन कमेटी जिस भी व्यक्ति का चयन करेगी, उनमें से चुने गए नामों के पैनल को शॉर्ट लिस्टेड कर डीयू भेजा जाएगा।