राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला - निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा कर सकेंगे अब ढाई लाख आय वालों के बच्चे

punjabkesari.in Saturday, May 16, 2020 - 01:44 PM (IST)

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस महामारी के चलते सब तरफ लॉक डाउन कर दिया गया है। इसी बीच राजस्थान सरकार की ओर से अभिभावकों और छात्रों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से स्थान पर ढाई लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है। 

government, private school admission free

इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस स्वीकृति से प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना को मजबूती मिलेगी। आय सीमा बढ़ाने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के और अधिक बच्चे गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पा सकेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में इस वर्ग के वे बच्चे भी बड़े एवं नामी निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे जो पिछली सरकार द्वारा अभिभावकों की आय सीमा ढाई लाख रुपये सालाना से घटाकर एक लाख रुपए करने के कारण वंचित हो गए थे।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों शिक्षा विभाग की वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि निशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भावना के अनुरूप जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को लाभ दिए जाने की जरूरत है


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Author

Riya bawa

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