परीक्षाओं के मद्देनजर 7 मार्च से धारा 144 लागू

punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2019 - 11:55 AM (IST)

हिसार: हिसार के जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित करवाई जाने वाली माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के मद्देनजर जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार, सात मार्च से तीन अप्रैल तक धारा 144 लागू की है।  

 

जिलाधीश ने आज बताया कि बार्ड परीक्षाओं का आयोजन शांतिपूर्ण व नकलरहित करवाने, किसी भी प्रकार के बाहरी व्यवधान से बचने, शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अनाधिकृत व्यक्तियों के परीक्षा केंद्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के समीप धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत सात मार्च से तीन अप्रैल तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में किसी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार 200 मीटर दायरे में स्थित फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रखी जाएं। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध है। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

pooja

Recommended News

Related News