HC ने दिए निर्देश CBSE सर्टिफिकेट में नाम बदलवाने के कानून को बनाए आसान

Thursday, Apr 19, 2018 - 12:03 PM (IST)

नई दिल्ली: स्कूल सर्टिफिकेट में गलत नाम के कारण होने वाली लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता  है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ने सीबीएसई को बोला है कि वह नाम में बदलाव से जुड़े अपने बाय लॉ पर दोबारा विचार करें और उसे सरल बनाए। इस काम को पूरा करने के लिए कोर्ट ने बोर्ड को 6 महीनों का समय भी दिया है।

जस्टिस रविंद्र भट और जस्टिस ए. के. चावला की बेंच ने कहा, 'भारत एक बड़ा देश है। अफीलिएटिड स्कूलों में आने वाले सभी स्टूडेंट्स ऐसे परिवारों से ताल्लुक नहीं रखते जो पूरी तरह जागरूक और शिक्षित हों। ऐसे स्टूडेंट्स सीबीएसई स्कूलों में अपनी इच्छा के आधार पर दाखिला लेते हैं, संभव है कि वे अपना नाम भी ठीक से लिखना नहीं जानते हों। जब तक स्टूडेंट को अपनी गलती समझ आती है, तब तक देर हो चुकी होती है।' 


बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 10वीं क्लास की मार्कशीट में अपने और अपने माता-पिता के नाम में सुधार की मांग करने वाली एक स्टूडेंट की अपील मंजूर कर ली और सीबीएसई को निर्देश दिया कि वह इस स्टूडेंट को नाम में सुधार के साथ नई मार्कशीट जारी करे। 
 

Punjab Kesari

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