गुरुकलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी

Tuesday, Oct 09, 2018 - 10:17 AM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सभी मदरसों, मखतबों और गुरूकुल के नियमन संबंधी एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। 

 न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अघ्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई तथ्य नहीं है।  न्यायालय ने, हालांकि याचिकाकर्ता सुनील सराओगी को संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।  याचिकाकर्ता की दलील थी कि देश में चल रहे मदरसों, मखतबों और गुरुकुल में गुणवत्तापूर्ण और मानकों पर आधारित शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसलिए इनका नियमन किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया था कि ऐसे शिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं इनकी अथवा इनसे संबंधित बोर्ड की ओर से जारी प्रमाण पत्रों की स्वीकार्यता के बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है।  

pooja

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