जब तक पक्की भर्ती नहीं तब तक काम करेंगे अतिथि शिक्षक: शिक्षा निदेशालय

Tuesday, Nov 05, 2019 - 10:22 AM (IST)

नई दिल्ली (पुष्पेंद्र मिश्र): शिक्षा निदेशालय से सोमवार को उन 22 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए राहत की खबर आई, जिनका अनुबंध 31 अक्तूबर को खत्म हो गया था। निदेशालय ने सोमवार को जारी किए आदेश में कहा कि अतिथि शिक्षक तब तक अध्यापक कार्य करेंगे जब तक उनकी पोस्ट रेगुलर भरा न जाए। जिसके लिए सबसे आखिर में अतिथि शिक्षक बनने वाले व्यक्ति से नई नियुक्ति को रिप्लेस करने की पॉलिसी पर काम किया जाए। इसमें कार्य करने के दिन भी गिने जाएं। इसलिए जब तक नियमित शिक्षक की स्कूल में नियुक्ति नहीं होती तब तक अतिथि शिक्षक अपने पद पर रह सकते हैं। सभी जिला शिक्षा उप निदेशक इस आदेश को अपने-2 जिले में लागू करेंगे। 

कॉस्ट्रैक्ट बढऩे पर आल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन (एआईजीटीए) के शोएब राणा ने कहा कि इस आदेश से अतिथि शिक्षकों को थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इस बार निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों के कॉन्ट्रैक्ट को किसी तय तारीख नहीं उनकी पोस्ट भरने तक बढ़ाया है। अब शिक्षकों को बार-2 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एसोसिएशन इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है क्योंकि अतिथि शिक्षकों की नौकरी अभी भी सुरक्षित नहीं है। डीएसएसएसबी ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि मार्च 2020 तक पेंडिंग पदों पर भर्ती करवा ली जाएगी। 

अतिथि शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के लिए 60 साल तक कार्य करने वाली पॉलिसी बना कर पास की जाए या दिल्ली सरकार ने 2017 में जो बिल विधानसभा में पास करके एलजी हाउस को भेजा था उसे पास करके लागू किया जाए। हाल ही में अतिथि शिक्षकों ने उच्च शिक्षा अधिकारियों व मुख्यमंत्री को 60 साल की पॉलिसी, नियमित करने, समान कार्य समान वेतन, सीएल बढ़ाने और लिफो के संबंध में मांग की थी। 

Riya bawa

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