गेस्ट टीचर्स को झटका, हाईकोर्ट ने लगाई रेगुलर करने पर रोक

punjabkesari.in Friday, Sep 29, 2017 - 03:04 PM (IST)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2010 तक नियुक्त सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया पर 11 अक्तूबर तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति ए. के. चावला ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों और अतिथि शिक्षकों की पदोन्नति में यथास्थिति बनाए रखें। अदालत को सूचित किया गया था कि इसने उच्च न्यायालय के 2001 के आदेश का पालन नहीं किया गया जिसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया। 

अदालत ने गौर किया कि दिल्ली सरकार ने 2010 तक नियुक्त सभी अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का हाल में निर्णय किया था, और इस बारे में एक विधेयक दिल्ली विधानसभा में चार अक्तूबर को पेश किया जाने वाला है।अदालत ने कहा, ‘‘यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस अदालत की खंडपीठ द्वारा 2001 में पारित आदेश को  (दिल्ली सरकार के) हलफनामा के मुताबिक अभी तक लागू नहीं किया गया है।’’ इसने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए निर्देश दिया जाता है कि स्थगन की तारीख तक प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) और सभी अन्य संबंधित पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे और न तो अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करेंगे न ही ऐसे शिक्षकों को पदोन्नत करेंगे जो 2010 के बाद नियुक्त किए गए हैं।’’

खंडपीठ ने 2001 के आदेश में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) से सुनिश्चित करने को कहा था कि हर शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही स्कूलों में शिक्षकों का कोई खाली पद नहीं हो। 


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