बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने जारी किए निर्देश

Monday, Apr 23, 2018 - 10:59 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के शिशु देखभाल केंद्रों को बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन व दिशा-निर्देशों के संबंध में आदेश जारी किया है।

विभाग ने कहा कि सभी शिशु देखभाल संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से पर्याप्त सुरक्षा अधिकारी, गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमक होने चाहिए। 


आदेश में कहा गया है कि संस्थानों की प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, खासकर प्रवेश और निकास द्वार, परिसर की दीवारों, सीढिय़ों, खेल के मैदानों, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष और प्रशासनिक खंड में, ताकि बच्चों की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। महिला और बाल विकास विभाग ने कहा कि प्रभारी निरीक्षकों को नजदीकी पुलिस थाने का नंबर, दमकल, सीएटीएस नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री चाइ्ल्ड हेल्पलाइन नंबर,  फोन पर बुलाए जा सकने वाले चिकित्सकों/नर्सों के नंबर, किशोर न्याय बोर्ड आदि के नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करने चाहिए।

Punjab Kesari

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