नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी

punjabkesari.in Monday, Jan 07, 2019 - 06:29 PM (IST)

नई दिल्ली : लोकसभा ने सोमवार को नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 में ‘अधिनियम, 2018’ शब्द और अंक के स्थान पर ‘अधिनियम, 2019’ किये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी।  राज्यसभा ने आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन वाले विधेयक को वीरवार को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बृहस्पतिवार को उच्च सदन में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा के जवाब में कहा कि यह राज्यों को तय करना है कि वे नई व्यवस्था अपनाते हैं या नहीं।उन्होंने कहा कि स्कूलों में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों के पास होगा। जावडेकर ने कहा कि अक्सर कहा जाता है कि पांचवीं कक्षा के छात्रों को तीसरी कक्षा का गणित भी नहीं आता। ऐसे में व्यवस्था में बदलाव की बात की जा रही थी।  उन्होंने सोमवार को लोकसभा में राज्यसभा द्वारा किये गये उक्त संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव रखा और निम्न सदन ने इसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया।

 


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