EWS: दाखिले से इंकार नहीं कर पाएंगे स्कूल
Friday, Jan 18, 2019 - 10:56 AM (IST)
नई दिल्ली : अभी तक ज्यादातर स्कूल मालिकों का एक ही बहाना होता था कि उनके स्कूल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत कोई दाखिला लेने नहीं आया। एमसीडी के पास इससे संबंधित कोई सबूत न होने के कारण संबंधित स्कूलों के खिलाफ कोई एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता था।
यह बात पूर्वी दिल्ली नगर निगम के एजुकेशन डायरेक्टर राजीव कुमार ने कही। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने इलाके में आने वाले 251 स्कूलों को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम नेइन सभी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में दाखिले की गाइडलाइन्स जारी कर दीं हैं। इन सभी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया 15 जनवरी से जारी है।
उन्होंने कहा कि इस बार स्कूल मालिक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन देने से बच नहीं पाएंगे। स्कूलों द्वारा दाखिला देने से मना करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है जिसमें स्कूलों की मान्यता पर भी खतरा हो सकता है। निदेशालय की वेबसाइट 222.द्गस्रह्वस्रद्गद्य.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर जाकर अभिभावक बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं। 14 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कैटेगरी के अंतर्गत किए जा सकते हैं।