चाइल्ड केयर लीव को लेकर सख्त हुआ शिक्षा विभाग

Thursday, Jul 26, 2018 - 01:14 PM (IST)

गुरुग्रामः अब महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) की सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र देना होगा। शिक्षा विभाग ने चाइल्ड केयर लीव के नियमों को सख्त कर दिया है। अब तक महिला शिक्षकों को सीसीएल के लिए आवेदन करने के साथ ही उनका केस स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन अब शिक्षा विभाग महिला शिक्षकों द्वारा चाइल्ड केयर लीव लेने संबंधी प्रमाण को भी देखेगा, जिससे कोई भी महिला शिक्षक बेवजह लीव न ले। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज कर नियम को लागू कराने का निर्देश दिया है। 

 

दरअसल सीसीएल लेने के प्रावधान के चलते बड़ी संख्या में महिला शिक्षक इसके लिए आवेदन कर रही थी। इसके चलते स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो गई थी। ऐसे में स्कूलों से शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमों को सख्त करने का फैसला लिया है। जिसकी मॉनीटरिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय करेगा। सीसीएल को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव ने अवकाश पर जाने वाली शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए नियम निर्धारित किए हैं। इन नियमों के अनुसार शिक्षकों से बच्चों के मेडिकल लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं परीक्षा की छुट्टी के लिए बच्चे की परीक्षा डेट शीट लगानी होगी। 

 

यह है सीसीएल को नियम
सीसीएल की सुविधा महिला शिक्षकों को बच्चों की देखभाल के लिए दी गई है। इस सुविधा के तहत महिला शिक्षक बच्चे के 16 साल का होने तक उसकी बीमारी व परीक्षाओं के दिनों में देखभाल के लिए दो साल तक की छुट्टी ले सकती हैं। जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार का कहना है कि सीसीएल को लेकर अतिरिक्त प्रमुख सचिव की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। भविष्य में अब सीसीएल का लाभ विभाग के नियमों के अनुसार प्रमाण पत्र देने पर ही मिलेगा।

Sonia Goswami

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