दिल्ली सरकार करेगी निजी स्कूलों के फीस बढ़ाये जाने पर कड़ी कार्रवाई

Thursday, Dec 14, 2017 - 02:17 PM (IST)

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाये जाने से व्यथीत अभिभावक अब हर जिले में ‘फीस विसंगति समितियों’ के समक्ष शिकायतों को दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इन शिकायतों का 90 दिनों के भीतर निस्तारण करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के नाम पर निजी विद्यालयों द्वारा फीस बढ़ोतरी किये जाने के मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करने का निर्णय लिया है और सरकार ने सभी विधायकों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है।  

राजधानी में निजी विद्यालयों के फीस बढ़ाये जाने और बकाये की मांग की अभिभावकों की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की।  एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, ‘‘ यदि कोई अभिभावक स्कूल द्वारा ली जा रही फीस और अन्य शुल्क से असंतुष्ट है तो वह 100 रुपये के प्रक्रिया शुल्क के साथ संबंधित जिले में फीस विसंगति समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।’’ 

इसमें कहा गया है, ‘‘यहां सभी निजी स्कूलों को इसके लिए निर्देश दिया जाता है कि वे इस लक्ष्य के लिए पैनल को स्कूल का रिकार्ड उपलब्ध करायें और अपने खातों को प्रस्तुत करें। समितियों को 90 दिनों के भीतर शिकायत की जांच करनी होगी और कार्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।’’ कल प्रस्तावित बैठक में विधायकों को अपने इलाके में फीस बढ़ोतरी करने वाले निजी विद्यालयों के खिलाफ मिली शिकायतों के आंकड़े पेश करने के लिए कहा गया है।  

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