दिल्ली सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तर्कसंगत समाधान पेश करें : उच्च न्यायालय

Friday, Oct 13, 2017 - 11:44 AM (IST)

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए ‘तार्किक और कानूनी’ समाधान पेश करने का आज निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह अतिथि शिक्षकों के खिलाफ नहीं है लेकिन वह हर किसी के हित को लेकर चिंतत है। न्यायमूर्ति ए के चावला ने कहा,‘‘कुछ तार्किक और कानूनी चीज पेश कीजिए। अन्य विकल्प के साथ आइए। अदालत अतिथि शिक्षकों के खिलाफ नहीं है। सरकार तेजी से काम करे और चीजों में तेजी आये इस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। यह कानून सहमत होना चाहिए। अदालत सबके हित को लेकर चिंतत है लेकिन समाधान कानूनी होना चाहिए।’’ न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और 2010 में नियुक्त हुए शिक्षकों के प्रोन्नति पर स्थगन का उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
 

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