न्यायालय का NEET मामले में CBSE को अपील दायर करने की अनुमति देने से इंकार

punjabkesari.in Friday, Jun 22, 2018 - 02:04 PM (IST)

नई दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को नीट परीक्षा के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने से आज इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि नीट स्नातक परीक्षा 2018 के दौरान निरीक्षक की गलती के कारण 30 मिनट का समय गंवाने वाले अभ्र्यिथयों को अनुपात में अंक दिये जाएं।      

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की अवकाश कालीन पीठ ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश का दस दिन के भीतर अनुपालन किया जाये।      

बोर्ड ने कल ही नीट परीक्षा के बारे में उच्च न्यायालय के 15 जून के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यह परीक्षा छह मई को आयोजित की गई थी।  


 


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pooja

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