आरटीई अधिनियम का विस्तार 12वीं कक्षा तक करने के प्रस्ताव पर विचार

punjabkesari.in Saturday, Jan 26, 2019 - 10:20 AM (IST)

नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) निशुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को 12वीं कक्षा तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी।     

 इस समय आरटीई अधिनियम कक्षा एक से आठवीं तक के छह से 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। इसके तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटें वंचित तबके के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।     

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की एक उप-समिति ने 2012 में सौंपी रिपोर्ट में आईटीई अधिनियम के विस्तार की सिफारिश की थी। जब यह सिफारिश की गई थी, उस समय संप्रग सत्ता में थी।  एचआरडी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शिक्षा कार्यकर्ता अशोक अग्रवाल को लिखे पत्र में कहा, ‘‘निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। विस्तृत जांच पड़ताल के बाद इस संबंध में कोई निर्णय लिया जायेगा।’’     आरटीई अधिनियम एक अप्रैल, 2010 को प्रभावी हुआ था।     
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

pooja

Recommended News

Related News