सीबीएसई ने दी स्टूडेंट्स को दी राहत, 5 साल तक होगा डेट ऑफ बर्थ में सुधार

Saturday, Nov 11, 2017 - 02:16 PM (IST)

नई दिल्ली : अब स्टूडेंट्स को अपना नाम और जन्म तिथि बदलवाने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीबीएसई ने पहल करते हुए नाम में सुधार के लिए एक साल की लिमिट को पांच साल कर दी है। अब स्टूडेंट्स अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ का सुधार रिजल्ट घोषित होने के पांच साल तक कर सकते हैं। पहले यह समय सीमा केवल एक साल थी। 

बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के. के. चौधरी ने 10 नवंबर, 2017 को सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कूलर के अनुसार 2015 से यह टाइम लिमिट लागू होगी।मतलब जो स्टूडेंट्स साल 2015 में और उसके बाद बोर्ड दे चुकें हैं वह नाम और डेथ ऑफ बर्थ बदलवा सकते हैं। बता दें, ये फैसला सिर्फ 10वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंटस के लिए लिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार स्टूडेंट्स अपने साथ माता- पिता की डेथ ऑफ बर्थ में भी सुधार कर सकते हैं।

सीबीएसई का ये फैसला उन स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है जो लंबे समय से अपना नाम और डेथ ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं। बोर्ड की ओर से रिवाइज किया गया यह लिमिटेशन पीरियड अभी तक रिसीव किए गए मामलों, कोर्ट में चल रहे पेंडिंग केसों और अब के बाद मिल रहे मामलों में भी लागू होगा। इससे पहले कहा गया था कि एक साल में भेजी गई ऐप्लिकेशन को ही बोर्ड देखेगा, जिससे पैरंट्स और स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही थी। कई पैरंट्स ने कोर्ट में भी अपील की थी। 
 

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