बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तय की लॉ करने की आयु सीमा

Friday, Sep 23, 2016 - 01:46 PM (IST)

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तीन साल के लॉ डिग्री कोर्स के लिए 30 और पांच वर्षीय लॉ डिग्री कोर्स के लिए  20 की उम्र सीमा निर्धारित कर दी  है। उसने मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को बहाल रखा है। इस सर्कुलर के जारी होने के  बाद लॉ करने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट और कॉलेज हैरान हैं। काउंसिल द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि  अलग-अलग कोर्स में दाखिले की चाह रखने वाले उम्मीदवारों को लीगल एजुकेशन रूल्स 2008 की धारा 28 के हिसाब से चलना होगा। इसके अनुसार पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए अधिकतम उम्र सीमा 20 वर्ष तो वहीं तीन वर्षीय लॉ डिग्री के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष तय की गई है।

यह सर्कुलर 17 सितंबर को जारी किया गया। जबकि  पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं।  राज्य की संस्था की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। बार काउंसिल ने उम्र सीमा का मामला राज्य के जिम्मे छोड़ दिया है। राज्य ने अपने एडमिशन नियमावली में ऐसी कोई अहर्ता नहीं रखी क्योंकि उन्होंने पहले से ऐसी कोई सूचना नहीं जारी की थी। 

इस मामले पर राज्य के एक अधिकारी का कहना है, कि यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने इसके बाबत सरकार को कोई आदेश नहीं दिए हैं। बार काउंसिल के अधिकारी सतीश देशमुख का कहना है कि काउंसिल ने कॉलेजों को कोई भी छूट देने की बात नहीं कही है। अगर कॉलेज ऐसे स्टूडेंट्स को दाखिला देती है और वे 4 माह बाद निरीक्षण पर अनियमितता पाते हैं तो लीगल एजुकेशन पैनल ऐक्शन ले सकती है। 

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